सवाई माधोपुर में नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के राजकीय विश्राम भवनों तथा होटलों में ठहरने पर रोक रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने इस संबंध में व्यवस्था स्पष्ट की है।

जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण राजकीय विभागों एवं उपक्रमों के विश्राम भवनों, होटलों, अतिथि गृहों और डाक बंगलों में केन्द्र या राज्य सरकार के कोई मंत्री, सांसद, विधायक अथवा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं रुक सकेंगे।

हालांकि, ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों को ठहरने की अनुमति दी जा सकती है, जिन्हें जैड श्रेणी या उससे ऊपर का सुरक्षा कवच प्राप्त हो। इसके लिए शर्त यह रहेगी कि संबंधित आवास को पहले से ही निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों अथवा पर्यवेक्षकों के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं करवाया गया हो।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत यह व्यवस्था नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए लागू रहेगी।

Pratahkal Newsroom

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