सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई को, 10 बैंचों का गठन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति से लंबित और प्री-लिटीगेशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु जिले में व्यापक तैयारियां पूर्ण।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सवाई माधोपुर न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में शनिवार, 9 मई 2026 को इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिले में आपसी सहमति एवं राजीनामे के माध्यम से विवादों के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में किया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में कुल 10 बैंचों का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर पर चार बैंच, गंगापुर सिटी में दो बैंच तथा बौंली, खण्डार, बामनवास एवं चौथ का बरवाड़ा में एक-एक बैंच के माध्यम से प्री-लिटीगेशन स्तर के राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी समझाईश के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन प्रकरणों के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित क्लेम विवाद, धारा 138 एनआई एक्ट के विवाद, धन वसूली के सभी प्रकार के विवाद, गृहकर एवं नगरीय विकास कर के विवाद, शहरी जमाबंदी के विवाद, फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित विवाद, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों के मध्य विवाद, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, बिजली, पानी, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिल भुगतान संबंधी विवाद, सभी प्रकार के राजस्व विवाद, भरण-पोषण एवं बालकों की अभिरक्षा से संबंधित विवाद, जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े विवाद, उपभोक्ता विवाद एवं अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य विवादों का निस्तारण किया जाएगा।
इसी प्रकार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में धारा 138 एनआई एक्ट के विवाद, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, एमएसीटी प्रकरण, तलाक को छोड़कर वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, उपभोक्ता एवं विक्रेता या सेवा प्रदाताओं के मध्य विवाद, कर संबंधी विवाद, रियल एस्टेट विवाद, वाणिज्यिक विवाद एवं अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का भी आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आमजन को कम खर्च में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना, न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना तथा पक्षकारों के मध्य आपसी सौहार्द एवं विश्वास बनाए रखना है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अपने प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण करवाने हेतु इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।
यह राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम मानी जा रही है, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने की उम्मीद है।

Pratahkal Bureau
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