सवाई माधोपुर, 10 मार्च। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने दवा विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासन ने क्षेत्र के दो अलग-अलग दवा विक्रेताओं के खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

निलंबन की अवधि और मेडिकल स्टोर्स का विवरण

सहायक औषधि नियन्त्रक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मैसर्स राहुल मेडिकल स्टोर ग्राम पोस्ट पिपलाई का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 23 मार्च से 11 अप्रैल तक कुल 20 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसी प्रकार, मैसर्स एस.के. मेडिकल स्टोर भाड़ौती का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 23 मार्च से 6 अप्रैल तक कुल 15 दिन के लिए निलम्बित किया गया है।

विभागीय कार्रवाई और नियम

यह पूरी कार्रवाई "औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए" अमल में लाई गई है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को आधार बनाते हुए "दवा विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर" यह कड़ा कदम उठाया गया है ताकि औषधि विक्रय के मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा सके।

Pratahkal Bureau

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