सवाई माधोपुर, 10 मार्च। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने दवा विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासन ने क्षेत्र के दो अलग-अलग दवा विक्रेताओं के खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

निलंबन की अवधि और मेडिकल स्टोर्स का विवरण

सहायक औषधि नियन्त्रक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मैसर्स राहुल मेडिकल स्टोर ग्राम पोस्ट पिपलाई का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 23 मार्च से 11 अप्रैल तक कुल 20 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसी प्रकार, मैसर्स एस.के. मेडिकल स्टोर भाड़ौती का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 23 मार्च से 6 अप्रैल तक कुल 15 दिन के लिए निलम्बित किया गया है।

विभागीय कार्रवाई और नियम

यह पूरी कार्रवाई "औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए" अमल में लाई गई है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को आधार बनाते हुए "दवा विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर" यह कड़ा कदम उठाया गया है ताकि औषधि विक्रय के मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा सके।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

नाम: हरक चंद जैन

वर्तमान पद: रिपोर्टर

कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)

परिचय

हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:

  • दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
  • अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।

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