सवाई माधोपुर: मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के चलते दो दुकानों के लाइसेंस पांच और सात दिन के लिए निलंबित किए गए।

सवाई माधोपुर जिले में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बाद दो दवा विक्रेताओं के खुदरा औषधि लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत यह कार्रवाई की है।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन के आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार, मैसर्स देव मेडिकल एण्ड प्रोविजनल स्टोर, पिपलाई का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पांच दिन के लिए निलंबित किया गया है।
वहीं, गंगापुर सिटी स्थित मैसर्स खण्डेलवाल मेडिकल्स का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 26 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक सात दिन के लिए निलंबित रहेगा।
निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के आधार पर की गई इस कार्रवाई के तहत दोनों दवा विक्रेताओं को निर्धारित अवधि तक खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र के निलंबन का सामना करना होगा।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur
नाम: हरक चंद जैन
वर्तमान पद: रिपोर्टर
कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)
बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)
परिचय
हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।
पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)
हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:
- दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
- अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।
