सवाई माधोपुर, 12 मार्च। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने दवा विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत जिले के दो प्रमुख मेडिकल स्टोर्स के खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र (रिटेल ड्रग लाइसेंस) को अस्थायी अवधि के लिए निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

विभागीय कार्रवाई का विवरण

सहायक औषधि नियन्त्रक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मैसर्स बी.आर. मेडिकल स्टोर गंगापुर सिटी का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 23 मार्च से 21 अप्रैल तक कुल 30 दिन के लिए निलंबित किया गया है। यह सख्त कदम निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर कमियों के कारण उठाया गया है।

अल्पकालिक निलंबन और नियम

इसी क्रम में, प्रशासन ने एक अन्य प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई की है। मैसर्स श्याम मेडिकल भाड़ौती का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 23 से 29 मार्च तक कुल 7 दिन के लिए निलंबित किया गया है। यह समस्त कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संपन्न की गई है।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

नाम: हरक चंद जैन

वर्तमान पद: रिपोर्टर

कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)

परिचय

हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:

  • दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
  • अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।

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