सवाई माधोपुर: एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के नए नियम लागू, रसद विभाग की छापेमारी
मध्यपूर्व संकट के कारण केंद्र के निर्देश पर बदला बुकिंग अंतराल, जिला रसद विभाग ने छापेमारी कर 18 सिलेंडर जब्त किए।

सवाई माधोपुर, 1 अप्रैल। वर्तमान में मध्यपूर्व में जारी निरंतर संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी एवं आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों के दृष्टिगत भारत सरकार ने गैस आपूर्ति के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन परिस्थितियों के बीच जिला कलक्टर काना राम ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और आमजन को घबराने या पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रसद विभाग को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अवैध भंडारण, रिफिलिंग और किसी भी प्रकार की अनियमितता के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।
जिले में एलपीजी एवं गैस संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। जिला रसद कार्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके नंबर 07462-294515 हैं। इसके अतिरिक्त 181, 112 एवं 14435 हेल्पलाइन नंबरों का 24 घंटे संचालन किया जा रहा है। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की निरंतर मॉनिटरिंग करने और उनका समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि निर्धारित अवधि के पश्चात रिफिलिंग के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को बिना किसी विलंब के सेवा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, उन्होंने अफवाह फैलाने वालों और जमाखोरों पर कड़ी निगरानी रखते हुए दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं ताकि जिले में कहीं भी कृत्रिम संकट या कालाबाजारी की स्थिति उत्पन्न न हो सके।
जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने राज्य सरकार द्वारा एलपीजी बुकिंग के संबंध में जारी नई समय-सीमा की विस्तृत जानकारी साझा की। नए नियमों के अनुसार, अब 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 45 दिन के स्थान पर 25 दिन के अंतराल में बुक किया जा सकेगा। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह बुकिंग अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है। 5 किलोग्राम के सिलेंडर की बात करें तो नॉन-उज्ज्वला उपभोक्ताओं के लिए 9 दिन और उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 16 दिन की अवधि तय की गई है, जबकि 10 किलोग्राम के कंपोजिट सिलेंडर की बुकिंग अब 18 दिन के अंतराल पर होगी।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना के नेतृत्व में प्रवर्तन जांच दल ने 1 अप्रैल, 2026 को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन छापेमारी की। इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग और अवैध भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 18 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। अवैध भंडारण स्थलों और दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध 'द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदान और वितरण का विनियमन) आदेश 2000' के उल्लंघन पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रिफिलिंग और दुरुपयोग के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
जिला प्रशासन ने आमजन से पुरजोर अपील की है कि वे पैनिक बुकिंग से बचें और किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेशों या अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और इनकी आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया गया है कि घरेलू गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, अतः अनावश्यक रूप से सिलेंडरों का भंडारण कर व्यवस्था को प्रभावित न करें।

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