सवाई माधोपुर: बनास का सीना चीर रहे अवैध बजरी माफिया पर कुंडेरा पुलिस का प्रहार, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर चालक को किया गिरफ्तार
सवाई माधोपुर के कुंडेरा थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बनास की बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की है। एसपी अनिल कुमार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में चालक विक्रम सिंह मीना को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इस सतर्कता ने क्षेत्र के खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।

सवाई माधोपुर। जिले में अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत कुंडेरा थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार (IPS) के कड़े रुख और कुशल निर्देशन में पुलिस ने खिलचीपुर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर चालक को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है। यह कार्रवाई न केवल माफियाओं के लिए एक चेतावनी है, बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है।
घटनाक्रम के अनुसार, अति० पुलिस अधीक्षक श्री विजयसिंह और वृताधिकारी (शहर) श्री उदय सिंह मीना के प्रभावी सुपरविजन में कुंडेरा थानाधिकारी राजेश कुमार (पु०नि०) ने एक विशेष टीम का गठन किया था। इसी कड़ी में 8 जनवरी 2026 को गणेश धाम चौकी प्रभारी स०उ०नि० श्री रुपसिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। जब पुलिस टीम हेलीपैड तिराहा खिलचीपुर के पास पहुँची, तभी ग्राम खिलचीपुर की ओर से एक लाल रंग का बिना नंबरी महिंद्रा ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को घेरकर रुकवाया।
तलाशी लेने पर ट्रॉली में बनास नदी की अवैध बजरी लदी पाई गई। जब पुलिस ने चालक से बजरी परिवहन से संबंधित वैध रवन्ना या रॉयल्टी के दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। कड़ाई से पूछताछ करने पर चालक ने अपनी पहचान विक्रम सिंह मीना पुत्र श्री हरकेश मीना (26 वर्ष), निवासी जनकपुर की ढाणी, खिलचीपुर के रूप में बताई। पुलिस ने महिंद्रा 475 DI MS XP PLUS ट्रैक्टर (इंजन नं० NNA5XEJ0192, चेचिस नं० MBNGAAVK7NJA00322) और अवैध बजरी से भरी ट्रॉली को तुरंत जब्त कर लिया।
कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए पुलिस ने आरोपी विक्रम सिंह मीना को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303 (2) और एमएमडीआर एक्ट की धारा 4/21 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में थानाधिकारी राजेश कुमार, स०उ०नि० रुपसिंह, कांस्टेबल गोविन्द (संख्या 0773) और कांस्टेबल सुरेश (संख्या 1449) की मुख्य भूमिका रही। पुलिस की इस मुस्तैदी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों की चोरी और अवैध परिवहन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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