सवाई माधोपुर, 15 नवम्बर। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सवाई माधोपुर के औचक निरीक्षण के दौरान करमोदा स्थित किसान एग्रो मार्ट द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघनों का मामला सामने आया। निरीक्षण में यह खुलासा हुआ कि फर्म अपने अधिकृत प्रतिष्ठान स्थल के अतिरिक्त वाहन फिटनेस सेंटर करमोदा पर अवैध रूप से यूरिया उर्वरक का वितरण और विक्रय कर रही थी।

कार्रवाई के दौरान मौके से 85 बैग यूरिया (प्रत्येक 45 किलोग्राम) जब्त कर फर्म के अधिकृत प्रतिष्ठान में सुरक्षित सुपुर्द कर दिया गया। जांच में यह भी पाया गया कि फर्म ने मूल्य सूची, डिस्प्ले बोर्ड, स्टॉक रजिस्टर एवं स्टॉक पोजीशन समय पर अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4, 5 और 35 के स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत आता है।

गंभीर अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) राकेश कुमार अटल ने फर्म का खुदरा उर्वरक अनुज्ञा पत्र (एफआर/2024-25/29197) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फर्म के प्रोपराइटर को निर्देश दिए गए हैं कि निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार का उर्वरक क्रय-विक्रय न करें और 7 दिन के भीतर संपूर्ण अभिलेख, स्टॉक रजिस्टर, बिल और लाइसेंस सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

अधिकृत समय में जवाब न देने या असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए फर्म पूरी तरह उत्तरदायी होगी। यह आदेश 15 नवम्बर 2025 को अधिकृत हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित जारी किया गया। यह कदम अवैध उर्वरक व्यापार को रोकने और कृषि क्षेत्र में नियमों की सख्ती सुनिश्चित करने की दिशा में अहम साबित होगा।

Pratahkal Bureau

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