सवाई माधोपुर: खरीफ फसली ऋण चुकाने की अवधि 15 मई 2026 तक बढ़ी
जिले के 17,159 किसानों को मिलेगा लाभ, समय पर ऋण अदायगी करने पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुल 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान।

सवाई माधोपुर, 20 अप्रैल। सवाई माधोपुर जिले के ऋणी किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दि सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित खरीफ 2025 के अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी की समय सीमा अब बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, इन ऋणों को चुकाने की अंतिम तिथि, जो पूर्व में 31 मार्च 2026 निर्धारित थी, उसे अब संशोधित कर 15 मई 2026 अथवा ऋण वितरण की तिथि से एक वर्ष (जो भी पहले हो) तक विस्तारित कर दिया गया है।
बैंक के प्रबंध निदेशक बिजेन्द्र कुमार शर्मा ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि किसान इस विस्तारित समयवधि का लाभ उठाते हुए अपनी संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति या बैंक शाखा में बकाया ऋण राशि जमा करा सकते हैं। इस निर्णय का सीधा सकारात्मक प्रभाव जिले के लगभग 17,159 किसानों पर पड़ेगा, जो समय पर अदायगी कर ब्याज में भारी छूट प्राप्त कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में ऋण चुकता करने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से 4 प्रतिशत और केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सबवेंशन) प्रदान की जाएगी।
बैंक प्रशासन ने जिले के समस्त पात्र किसानों से पुरजोर अपील की है कि वे 15 मई 2026 की समय सीमा का ध्यान रखते हुए त्वरित रूप से अपना ऋण चुकाएं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने से न केवल किसान दंडनीय ब्याज से बच सकेंगे, बल्कि सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज राहत का अधिकतम लाभ भी उठा सकेंगे। यह कदम कृषि क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता लाने और किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

