सवाई माधोपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सख्ती और औषधि नियमों की पालना सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख दवा दुकान पर अनियमितताओं के चलते विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने एक औचक निरीक्षण के बाद जैन मेडिकोज के खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र (रिटेल ड्रग लाइसेंस) को अस्थायी रूप से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

यह पूरी कार्रवाई उस समय शुरू हुई जब सहायक औषधि नियन्त्रक चन्द्र प्रकाश जाटव की टीम ने बस स्टैंड के सामने स्थित मैसर्स जैन मेडिकोज का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान के संचालन और दवाइयों के रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां और अनियमितताएं पाई गईं। इन कमियों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मानकों का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

विधिक प्रावधानों का हवाला देते हुए अनुज्ञापन अधिकारी चन्द्र प्रकाश जाटव ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। आदेश के अनुसार, जैन मेडिकोज का लाइसेंस आगामी 14 जनवरी से 18 जनवरी, 2026 तक कुल 5 दिनों के लिए निलंबित रहेगा। इस अवधि के दौरान उक्त प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार की औषधियों का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन की इस कार्रवाई ने क्षेत्र के अन्य दवा विक्रेताओं के बीच भी हलचल मचा दी है। यह कदम न केवल एक दंडात्मक कार्रवाई है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति विभाग की सजगता को भी दर्शाता है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि आमजन को गुणवत्तापूर्ण और नियमों के अनुरूप दवाइयां उपलब्ध हो सकें। नियमों के उल्लंघन पर यह निलंबन एक कड़ा संदेश देता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Pratahkal Bureau

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