राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्वच्छता प्रबंधन और कचरा निस्तारण की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। जिला कलक्टर काना राम ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में रिसोर्स रिकवरी सेन्टर (RRC) की स्थापना हेतु भूमि आरक्षित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन का यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस आधिकारिक प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों की मांग, तहसीलदारों के विधि सम्मत प्रस्तावों तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारियों की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर यह आवंटन सुनिश्चित किया गया है। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार ग्राम पंचायत खिदरपुर जादौन, जटवाड़ा कलां, लोरवाड़ा, छारोदा, लाखनपुर एवं हथडोली में रिसोर्स रिकवरी सेन्टर के निर्माण हेतु विशिष्ट भूमि चिन्हित कर उसे आरक्षित कर दिया गया है। भूमि का यह आरक्षण निर्धारित शर्तों एवं निबन्धनों के पूर्ण पालन की बाध्यता के साथ किया गया है।

नियमों के दायरे में ली गई इस भूमि पर अब इन छह ग्राम पंचायतों में आधुनिक संसाधनों से युक्त रिकवरी सेन्टरों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकारी आदेश के उपरांत अब इन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान को नई गति मिलेगी। जिला प्रशासन का यह सुनियोजित निर्णय न केवल वैधानिक प्रक्रियाओं की सुदृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि ग्रामीण अंचलों के नियोजित विकास और कचरा मुक्त पंचायत की परिकल्पना को धरातल पर उतारने की दिशा में एक निर्णायक प्रहार है।

Pratahkal Hub

Pratahkal Hub

प्रातःकाल हब, दै.प्रातःकाल की वह समर्पित संपादकीय टीम है, जो सटीक, सामयिक और निष्पक्ष समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रातःकाल हब राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मामलों में सत्यापित रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और जिम्मेदार पत्रकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।"

Next Story