सवाई माधोपुर में गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 (संशोधित नियम-2021) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण में गौशाला एवं नंदीशालाओं को देय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। पात्र गौशालाओं को अप्रैल, मई, जून और जुलाई (120 दिवस) की सहायता प्राप्त करने के लिए 27 जुलाई, 2026 तक गोपालन वेब पोर्टल पर अपने आवेदन आवश्यक रूप से अपलोड करने होंगे।

पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने बताया कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम-2021 के तहत पात्रता के लिए गौशाला का पंजीयन 30 मार्च, 2025 या उससे पूर्व होना आवश्यक है। इसके साथ ही गौशाला में न्यूनतम 100 टैगशुदा गौवंश संधारित होना तथा एक वर्ष का निरंतर संचालन भी अनिवार्य है। उन्होंने पात्र गौशालाओं से निर्धारित अवधि के भीतर गोपालन विभाग के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर आवेदन अपलोड करना सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन अपलोड नहीं करने वाली गौशालाओं की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिन गौशालाओं ने अभी तक अपनी भूमि संबंधी दस्तावेज, एसएसओ आईडी तथा संपूर्ण बैंक दस्तावेज गोपालन वेब पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाए हैं, वे आवेदन करने से पहले आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए बैंक द्वारा प्रमाणित बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय प्रति अथवा निरस्त (कैन्सिल) चेक की प्रति, जिस पर दो गौशाला पदाधिकारियों के मोहर सहित हस्ताक्षर हों, तथा निदेशालय द्वारा जारी प्रारूप के अनुसार भूमि संबंधी दस्तावेज गोपालन वेब पोर्टल पर पशुपालन विभाग, सवाई माधोपुर के सहयोग से अपडेट एवं अपलोड करवाना आवश्यक होगा। इसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन किया जाए।

डॉ. राजीव गर्ग ने बताया कि 27 जुलाई, 2026 के बाद गौशाला सहायता के आवेदन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकेंगे। साथ ही स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Pratahkal Newsroom

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