सवाई माधोपुर में अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
सवाई माधोपुर में कृषि विभाग ने निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो खाद-बीज विक्रेताओं के उर्वरक प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिए हैं। जांच पूरी होने तक बिक्री पर रोक लगा दी गई है और सात दिन में जवाब मांगा गया है।

सवाई माधोपुर जिले में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो खाद-बीज विक्रेताओं के उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक संबंधित फर्में किसी भी प्रकार के उर्वरक का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगी।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) लखपत लाल मीणा ने बताया कि कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) गंगापुर सिटी एवं सहायक कृषि अधिकारी गंगापुर सिटी की टीम ने उर्वरक विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स हेमन्त खाद बीज भण्डार, मच्छीपुरा तथा मैसर्स रमेश खाद बीज भण्डार, सालारपुर द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय किए जाने की शिकायत सामने आई। प्रथम दृष्टया इसे उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई की।
उन्होंने बताया कि मैसर्स हेमन्त खाद बीज भण्डार, मच्छीपुरा का उर्वरक प्राधिकार पत्र संख्या 196/रिटेलर, जिसकी वैधता अवधि 11 अप्रैल, 2027 तक है, तथा मैसर्स रमेश खाद बीज भण्डार, सालारपुर का उर्वरक प्राधिकार पत्र संख्या 106/रिटेलर, जिसकी वैधता अवधि 13 अक्टूबर, 2026 तक है, को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान दोनों फर्मों को किसी भी प्रकार के उर्वरक का क्रय-विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित फर्मों को सात दिवस के भीतर साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) लखपत लाल मीणा ने जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उर्वरकों का विक्रय निर्धारित दरों एवं विभागीय प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाए। किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने, कालाबाजारी अथवा अन्य किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने किसानों से अपील की कि उर्वरक खरीदते समय निर्धारित मूल्य की जानकारी अवश्य रखें तथा विक्रेता से पक्का बिल या रसीद जरूर प्राप्त करें। यदि उर्वरक के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जाए अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता सामने आए तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को दें।

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