सवाई माधोपुर जिले में किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो खाद-बीज विक्रेताओं के उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक संबंधित फर्में किसी भी प्रकार के उर्वरक का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगी।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) लखपत लाल मीणा ने बताया कि कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) गंगापुर सिटी एवं सहायक कृषि अधिकारी गंगापुर सिटी की टीम ने उर्वरक विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स हेमन्त खाद बीज भण्डार, मच्छीपुरा तथा मैसर्स रमेश खाद बीज भण्डार, सालारपुर द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय किए जाने की शिकायत सामने आई। प्रथम दृष्टया इसे उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई की।

उन्होंने बताया कि मैसर्स हेमन्त खाद बीज भण्डार, मच्छीपुरा का उर्वरक प्राधिकार पत्र संख्या 196/रिटेलर, जिसकी वैधता अवधि 11 अप्रैल, 2027 तक है, तथा मैसर्स रमेश खाद बीज भण्डार, सालारपुर का उर्वरक प्राधिकार पत्र संख्या 106/रिटेलर, जिसकी वैधता अवधि 13 अक्टूबर, 2026 तक है, को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान दोनों फर्मों को किसी भी प्रकार के उर्वरक का क्रय-विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित फर्मों को सात दिवस के भीतर साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में उर्वरक प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) लखपत लाल मीणा ने जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उर्वरकों का विक्रय निर्धारित दरों एवं विभागीय प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाए। किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने, कालाबाजारी अथवा अन्य किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने किसानों से अपील की कि उर्वरक खरीदते समय निर्धारित मूल्य की जानकारी अवश्य रखें तथा विक्रेता से पक्का बिल या रसीद जरूर प्राप्त करें। यदि उर्वरक के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जाए अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता सामने आए तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को दें।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

नाम: हरक चंद जैन

वर्तमान पद: रिपोर्टर

कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)

परिचय

हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:

  • दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
  • अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।

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