अभियान के तहत गिरफ्तारी और अदालती कार्यवाही

  • थानाधिकारी विद्युत चोरी निरोधक कुलदीप सिंह नरूका द्वारा मुकदमा सं. 340/26 दर्ज किया गया।
  • विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135 के अन्तर्गत दोषी पाए गए प्रकाश और रामप्रकाश निवासी रामडी को गिरफ्तार किया गया।
  • आरोपियों को माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायधीश सवाई माधोपुर के यहाँ पेश किया गया।
  • माननीय न्यायालय द्वारा 27 फरवरी तक बन्दी कारागृह भेजने के आदेश दिए गए है।

अधीक्षण अभियन्ता की उपभोक्ताओं को चेतावनी

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग ने सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया कि:

"विद्युत चोरी के मामलों में धरपकड एवं प्रभावी अभियान सक्रिय रहेगा सभी उपभोक्ता ईमानदारी से विद्युत उपभोग करें, अन्यथा विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध इसी प्रकार की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।"

अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशानुसार विद्युत चोरी के मामलों में यह प्रभावी अभियान भविष्य में भी निरंतर सक्रिय रहेगा।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

नाम: हरक चंद जैन

वर्तमान पद: रिपोर्टर

कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)

परिचय

हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:

  • दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
  • अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।

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