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सवाई माधोपुर: विद्युत चोरी मामले में दो गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल
By Harak Chand Jain, Sawai MaadhopurPublished on
सतर्कता जांच अभियान के दौरान रामडी निवासी दो आरोपियों को धारा 135 के तहत पकड़ा गया, न्यायालय ने 27 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा।

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अभियान के तहत गिरफ्तारी और अदालती कार्यवाही
- थानाधिकारी विद्युत चोरी निरोधक कुलदीप सिंह नरूका द्वारा मुकदमा सं. 340/26 दर्ज किया गया।
- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135 के अन्तर्गत दोषी पाए गए प्रकाश और रामप्रकाश निवासी रामडी को गिरफ्तार किया गया।
- आरोपियों को माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायधीश सवाई माधोपुर के यहाँ पेश किया गया।
- माननीय न्यायालय द्वारा 27 फरवरी तक बन्दी कारागृह भेजने के आदेश दिए गए है।
अधीक्षण अभियन्ता की उपभोक्ताओं को चेतावनी
अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग ने सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया कि:
"विद्युत चोरी के मामलों में धरपकड एवं प्रभावी अभियान सक्रिय रहेगा सभी उपभोक्ता ईमानदारी से विद्युत उपभोग करें, अन्यथा विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध इसी प्रकार की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।"
अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशानुसार विद्युत चोरी के मामलों में यह प्रभावी अभियान भविष्य में भी निरंतर सक्रिय रहेगा।

Pratahkal Bureau
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