सवाई माधोपुर: अनियमितता मिलने पर दो दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
सहायक औषधि नियन्त्रक ने खण्डेलवाल मेडिकल्स और देवी मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिए हैं।

सवाई माधोपुर में औषधि निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर दो दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश जाटव ने दोनों मेडिकल स्टोर के खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निर्धारित अवधि के लिए निलम्बित करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, खण्डेलवाल मेडिकल्स, गंगापुर सिटी का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 26 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक सात दिन के लिए निलम्बित किया गया है। वहीं, देवी मेडिकल एण्ड प्रोविजनल स्टोर, पिपलाई का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 26 से 30 अक्टूबर तक पांच दिन के लिए निलम्बित रहेगा।
निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के आधार पर की गई इस कार्रवाई के तहत दोनों दवा विक्रेता निर्धारित अवधि तक खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र के तहत कारोबार नहीं कर सकेंगे। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से संबंधित मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलम्बन की अवधि भी निर्धारित कर दी गई है।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur
नाम: हरक चंद जैन
वर्तमान पद: रिपोर्टर
कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)
बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)
परिचय
हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।
पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)
हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:
- दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
- अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।
