अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर जिले के तीन दवा विक्रेताओं के खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, अनुज्ञापन प्राधिकारी ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 66 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है। इसके तहत मैसर्स फतेह मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, सवाई माधोपुर का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 1 से 3 जून तक तीन दिन के लिए निलंबित किया गया है। वहीं मैसर्स बालाजी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, सवाई माधोपुर का अनुज्ञापत्र 1 से 5 जून तक पांच दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रीजी मेडिकल स्टोर, साहूनगर, सवाई माधोपुर का अनुज्ञापत्र 1 से 20 जून तक 20 दिन के लिए निलंबित किया गया है।

प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के मद्देनजर औषधि नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। इससे जिले में दवा विक्रय व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों के पालन को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Pratahkal Bureau

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