सवाई माधोपुर, 28 अक्टूबर। जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष अनु अग्रवाल ने जिला कारागृह सवाई माधोपुर का मासिक निरीक्षण कर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और निःशुल्क विधिक सहायता की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा पात्र बंदियों को प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार किए गए निरीक्षण के दौरान कारागृह में निरुद्ध बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण, भोजन की उपलब्धता, बैरकों एवं परिसर की स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं का अवलोकन किया गया। अनु अग्रवाल ने कारागृह की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उपाधीक्षक बिहारीलाल से बंदियों को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान अनु अग्रवाल ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि खराब आर्थिक स्थिति अथवा अन्य किसी कारण से अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त करने में असमर्थ पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बंदियों को उनके प्रकरणों में पैरवी, न्यायालयीन कार्यवाही और विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने पर जोर दिया।

अनु अग्रवाल ने ऐसे बंदियों के प्रकरणों की जानकारी भी प्राप्त की, जिन्हें निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता है। इस संबंध में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राधेश्याम जोगी एवं अधिकार मित्र बुनियाद अली को निर्देशित किया गया कि पात्र बंदियों को नियमानुसार प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराने और उनके प्रकरणों की पैरवी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बंदी आर्थिक असमर्थता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे।

इसके अतिरिक्त बंदियों को उनके प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, जमानत संबंधी प्रावधानों और उपलब्ध विधिक उपचारों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने पर भी बल दिया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम ने जिला कारागृह सवाई माधोपुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक पालीवाल, डॉ. मनोज गर्ग सहित अन्य उपस्थित रहे।

निरीक्षण का उद्देश्य कारागृह में निरुद्ध बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, उनके साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने और न्याय तक उनकी प्रभावी पहुंच बनाए रखने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेना रहा। साथ ही, बंदियों को आवश्यक सुविधाएं और विधिक सहायता नियमानुसार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा की गई।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

नाम: हरक चंद जैन

वर्तमान पद: रिपोर्टर

कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)

परिचय

हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:

  • दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
  • अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।

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