उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध कृषि विभाग के अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग ने मैसर्स मारुति खाद बीज भंडार, खंडार रोड, सवाई माधोपुर का खुदरा उर्वरक अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) लखपत लाल मीना ने बताया कि कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) ताराचन्द महावर की सूचना पर पुलिस चौकी छाण ने जांच के दौरान एक पिकअप वाहन से डीएपी आई.पी.एल. कम्पनी के 100 कट्टे जब्त किए। जांच में सामने आया कि उक्त उर्वरक मैसर्स मारुति खाद बीज भंडार, खंडार रोड, शहर सवाई माधोपुर से क्रय कर राज्य से बाहर श्योपुर जिला, मध्यप्रदेश में अवैध रूप से ले जाया जा रहा था।

मामले में संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) लखपत लाल मीना ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत कार्रवाई करते हुए फर्म का खुदरा उर्वरक अनुज्ञापत्र अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान फर्म को किसी भी प्रकार के उर्वरक का क्रय-विक्रय नहीं करने तथा निर्धारित अवधि में संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कृषि विभाग के निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने अथवा जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए जाने पर फर्म का उर्वरक अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य से बाहर उर्वरक के अवैध परिवहन के मामले में हुई यह कार्रवाई विभाग की जांच और आगामी प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

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