सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल थाना पुलिस ने पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान एवं ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत साइबर अपराधियों को साइबर फ्रॉड की राशि प्राप्त करने के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रकाश मीना पुत्र स्वर्गीय श्री नाथूलाल मीना, उम्र 24 वर्ष, निवासी शेरपुर रोड, सूरवाल, पुलिस थाना सूरवाल, जिला सवाई माधोपुर के रूप में हुई है।

यह कार्रवाई डॉ. प्रीति चन्द्रा, आईपीएस, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस भरतपुर रेंज, भरतपुर तथा सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर के निर्देशन में, श्री विजयसिंह मीना, आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर एवं श्री राजेन्द्र कुमार मीना, आरपीएस, सीओ शहर, सवाई माधोपुर के सुपरविजन में की गई। थाना सूरवाल के थानाधिकारी श्री मुंशीलाल उन्नि के नेतृत्व में श्री सियाराम, सहायक उपनिरीक्षक, मय पुलिस टीम ने 29 जुलाई 2026 को यह कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को साइबर शाखा सवाई माधोपुर से प्राप्त संदिग्ध बैंक खातों (MULE BANK ACCOUNT) की जांच के दौरान राष्ट्रीय साइबर शिकायत पोर्टल 1930 (समन्वय पोर्टल) पर एक संदिग्ध बैंक खाते के विरुद्ध दर्ज शिकायत की जांच की गई। संबंधित बैंक से खाते की जानकारी एवं स्टेटमेंट प्राप्त करने पर यह बैंक खाता प्रकाश मीना पुत्र स्वर्गीय श्री नाथूलाल मीना के नाम होना सामने आया।

बैंक खाते के स्टेटमेंट की जांच में पाया गया कि साइबर पोर्टल पर शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित 25,954 रुपये की राशि उक्त खाते में जमा हुई थी तथा बाद में उस राशि का निकासी भी की गई। इसके बाद पुलिस ने खाताधारक प्रकाश मीना से पूछताछ की।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपना बैंक खाता गांव के एक साइबर अपराधी को किराये पर उपलब्ध कराया था। उसके खाते में पैसे डलवाए जाते थे, जिन्हें वह ई-मित्र के माध्यम से निकालकर संबंधित व्यक्ति को दे देता था। इसके बदले उसे कमीशन प्राप्त होता था। पुलिस के अनुसार, इस प्रकार खाताधारक एवं उसके सहआरोपी द्वारा मिलकर साइबर फ्रॉड की राशि प्राप्त करने के लिए उक्त बैंक खाते का उपयोग किया जा रहा था।

इस आधार पर पुलिस ने खाताधारक प्रकाश मीना को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अभियुक्त प्रकाश मीना एवं उसके सहआरोपी के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2), 316(2), 112(2), 61(2) बीएनएस तथा 66D आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में अनुसंधान जारी है।

इस कार्रवाई में थाना सूरवाल के थानाधिकारी श्री मुंशीलाल मीना, उपनिरीक्षक श्री सियाराम, कांस्टेबल श्री हनुमाना राम (1603), कांस्टेबल श्री हेमराज (1649) तथा कांस्टेबल श्री बजरंग (1491) शामिल रहे। साइबर अपराध में म्यूल बैंक खातों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई यह कार्रवाई जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur

नाम: हरक चंद जैन

वर्तमान पद: रिपोर्टर

कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)

परिचय

हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:

  • दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
  • अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।

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