सवाई माधोपुर में साइबर ठगों के खिलाफ मानटाउन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी की रकम से खरीदी गई बोलेरो गाड़ी को कुर्क कराने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद अब वाहन की कुर्की की जाएगी और बैंक का बकाया लोन चुकाने के बाद शेष राशि साइबर ठगी के पीड़ितों में आनुपातिक रूप से वितरित की जाएगी।

यह कार्रवाई सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी आईपीएस, जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह और पुलिस उपाधीक्षक शहर श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के सुपरविजन में थाना मानटाउन के थानाधिकारी श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा की गई। प्रकरण संख्या 173/2026 में धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 112(2), 61(2)(A) बीएनएस तथा 66 डी आईटी एक्ट के तहत साइबर ठग विक्रम उर्फ खन्नू पुत्र टीकाराम, उम्र 24 वर्ष, जाति मीना, निवासी रॉवल थाना कुण्डेरा, जिला सवाई माधोपुर के कब्जे से बोलेरो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ25 UA 5885, इंजन नम्बर TVP6M26987 तथा चैचिस नम्बर MA1XK2TVXR6A26642 को साइबर ठगी की राशि से खरीदे जाने के कारण फर्द जब्ती के जरिए जब्त किया गया।

अनुसंधान में सामने आया कि साइबर ठगी से कमाए गए रुपये से यह बोलेरो आरोपी ने अपने पिता टीकाराम के नाम खरीदी थी। इसके संबंध में 29 मई 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया।

अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुख्ता तथ्यों और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के अंतर्गत उक्त बोलेरो गाड़ी को कुर्क एवं जब्त करने का अंतिम आदेश जारी किया। यह आदेश 18 जुलाई 2026 को पारित किया गया।

न्यायालय के आदेश के अनुसार जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को बोलेरो गाड़ी संख्या RJ25 UA 5885 को नियमानुसार कुर्क एवं जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन पर बैंक ऑफ बड़ौदा की रांवल शाखा का लोन चल रहा है, जिसका लोन खाता संख्या 16140100007476 है। वाहन की नीलामी अथवा कुर्की से प्राप्त राशि में सबसे पहले बैंक की शेष लोन राशि का भुगतान किया जाएगा।

इसके बाद बची हुई राशि इस साइबर ठगी के शिकार सभी पीड़ितों को आनुपातिक रूप से वितरित की जाएगी। न्यायालय के आदेश की प्रति जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर तथा अनुसंधान अधिकारी को आवश्यक एवं त्वरित कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। इस कार्रवाई के साथ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की रकम से अर्जित संपत्तियों पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उपलब्ध राशि नियमानुसार पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी।

Pratahkal Bureau

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