ऑनलाइन शेयर मार्केट निवेश के नाम पर साइबर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, एंड्रॉयड मोबाइल जब्त
सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में शेयर मार्केट निवेश के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। एंड्रॉयड मोबाइल जब्त, पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी।

तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ऑनलाइन साइबर ठगी का आरोपी है।
सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक सिम जब्त किया है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय तथा भरतपुर रेंज की आईजीपी श्रीमति प्रीति चन्द्रा द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन म्यूल अकाउंट" के तहत की गई।
सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी आईपीएस, पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के निर्देशन तथा श्री विजय सिंह मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर और श्री राजेन्द्र कुमार मीना आरपीएस, पुलिस उपाधीक्षक शहर सवाई माधोपुर के सुपरविजन में श्री मांगेलाल यादव, पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मलारना डूंगर के नेतृत्व में 24 जुलाई 2026 को प्रतिबिम्ब पोर्टल से प्राप्त लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने लाडौता नहर, मलारना चौड़ पहुंचकर तलाश की। वहां चन्द्रमोहन मीना पुत्र श्रीफूल मीना, उम्र 28 वर्ष, निवासी मलारना चौड़, थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर मिला।
ऑनलाइन ठगी के संबंध में पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर चार आईडी बना रखी हैं, जिनसे बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। वह इन आईडी के माध्यम से अनजान व्यक्तियों से शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर बातचीत शुरू करता था। बातचीत के दौरान कुछ लोगों से शेयर मार्केटिंग, डवलिंग तथा बुक पब्लिकेशन के नाम पर चैट शुरू होती थी। इसके बदले वह जीएसटी सहित 500 रुपये की राशि अपने द्वारा भेजे गए स्कैनर पर प्राप्त करता था। इसके बाद वह व्यापार एप के माध्यम से जीएसटी बिल के नाम पर 2000 से 2500 रुपये की मांग करता था। आरोपी के अनुसार कई अनजान ग्राहक उसे 1500 से 2000 रुपये तक भेज देते थे और यदि कोई ग्राहक अधिक पीछा करता था तो वह उसे ब्लॉक कर देता था।
पुलिस ने आरोपी चन्द्रमोहन मीना के कब्जे से एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक सिम जब्त कर उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 319(2), 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 111(2)(बी) तथा आईटी एक्ट की धारा 66सी और 66डी के तहत गिरफ्तार किया। थाना लौटने पर इस संबंध में प्रकरण संख्या 167/26 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 319(2), 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 111(2)(बी) तथा आईटी एक्ट की धारा 66सी और 66डी में पंजीबद्ध किया गया। मामले में गहन अनुसंधान जारी है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान चन्द्रमोहन मीना पुत्र श्रीफूल मीना, उम्र 28 वर्ष, निवासी मलारना चौड़, थाना मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर के रूप में हुई है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में श्री मांगेलाल, पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना मलारना डूंगर, श्री थान सिंह एएसआई, श्री केदार प्रसाद कांस्टेबल संख्या 1138 तथा श्री राजेश कांस्टेबल संख्या 1630 शामिल रहे। साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई पुलिस की सतत निगरानी और तकनीकी अनुसंधान का हिस्सा है तथा प्रकरण में आगे की जांच जारी है।

Pratahkal Bureau
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