सवाई माधोपुर: सत्रह गुना मुनाफे का लालच देकर ठगी करने वाला ईनामी बदमाश गिरफ्तार, मानटाउन पुलिस की बड़ी स्ट्राइक
सवाई माधोपुर की मानटाउन थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में फरार 2000 रुपये के ईनामी बदमाश फिरदोस खान को गिरफ्तार किया है। इंस्टाग्राम पर निवेश को 17 गुना करने का झांसा देकर जीएसटी और कमीशन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले इस शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है।

सवाई माधोपुर। राजस्थान में पैर पसारते साइबर अपराध के जाल को काटते हुए सवाई माधोपुर की मानटाउन थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए आमजन को रातों-रात अमीर बनाने का सपना दिखाकर ठगने वाले गिरोह के एक शातिर सदस्य को धर दबोचा है, जिस पर दो हजार रुपये का ईनाम घोषित था। पुलिस की इस कार्रवाई ने साइबर ठगों के बीच हड़कंप मचा दिया है।
यह पूरी कार्रवाई पुलिस मुख्यालय और भरतपुर रेंज आईजीपी श्री कैलाश विश्नोई के निर्देशानुसार शुरू की गई थी। जिले में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह और पुलिस उपाधीक्षक श्री उदय सिंह के सुपरविजन में मानटाउन थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम ने मंगलवार, 20 जनवरी 2026 को सटीक सूचना के आधार पर करमोदा क्षेत्र से वांछित अपराधी फिरदोस खान पुत्र आजाद खान को दस्तयाब किया। 20 वर्षीय यह आरोपी लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, जिसे गहन अनुसंधान के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
इस मामले की परतें दरअसल पिछले साल 5 मई 2025 को खुलनी शुरू हुई थीं, जब सहायक उपनिरीक्षक श्री मीठलाल और उनकी टीम ने कलेक्ट्रेट के पीछे मैदान से इफरोज खान उर्फ गोलू पुत्र नबीशेर खान को गिरफ्तार किया था। इफरोज के पास से दो मोबाइल बरामद हुए थे, जिनसे वह इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगता था। जांच में सामने आया कि यह गिरोह लोगों को निवेश की गई राशि का सत्रह गुना रिटर्न देने का झांसा देता था। जैसे ही कोई व्यक्ति इनके जाल में फंसता, ये अपराधी उससे पहले जीएसटी चार्ज, फिर विड्रॉल चार्ज और अंत में कमीशन के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। पैसा मिलने के बाद आरोपी उस ग्राहक को ब्लॉक कर देते थे और इस पूरी प्रक्रिया में फर्जी सिम कार्ड का उपयोग किया जाता था।
मानटाउन थाने में इस संबंध में प्रकरण संख्या 155/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की विभिन्न गंभीर धाराओं 61(2)(1), 316(2), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) एवं 13 आरपीजीओ में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि इफरोज ठगी की राशि को फिरदोस खान के बैंक खाते में ट्रांसफर करता था। फिरदोस तभी से फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ न्यायालय से धारा 37 पुलिस एक्ट का वारंट भी प्राप्त किया गया था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा दो हजार रुपये का ईनाम घोषित था।
इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम में थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता के साथ कांस्टेबल श्री हरिसिंह (1133), श्री भरत (1629) और श्री सुरेन्द्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस की इस मुस्तैद कार्रवाई ने न केवल एक वांछित अपराधी को सलाखों के पीछे पहुँचाया है, बल्कि डिजिटल युग में मासूम नागरिकों को लूटने वाले ठगों को यह कड़ा संदेश भी दिया है कि वे कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते।

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