सवाई माधोपुर, 29 दिसंबर। जिले में कृषि विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए पांच प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के उर्वरक अनुज्ञा पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी (उर्वरक) एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) राकेश कुमार अटल ने निरीक्षण के दौरान गंभीर अव्यवस्थाओं और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पाई।

निरीक्षण में मैसर्स बहतेड़ ग्राम सेवा सहकारी लिमिटेड बहतेड़, मैसर्स मित्रपुरा ग्राम सेवा सहकारी लिमिटेड मित्रपुरा, मैसर्स पीपलवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी लिमिटेड पीपलवाड़ा, और मैसर्स सूरवाल ग्राम सेवा सहकारी लिमिटेड सूरवाल ने बिना पोश मशीन के उर्वरक बेचे और डिस्पले बोर्ड पर स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित नहीं की। इन खामियों के आधार पर राकेश कुमार अटल ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन सभी विक्रेताओं के खुदरा उर्वरक अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिए।

वहीं, मैसर्स न्यू माठा ब्रदर्स गंगापुर सिटी का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया गया, मूल्य सूची बोर्ड पर डिस्पले नहीं था और कृषकों को विक्रय बिल नहीं प्रदान किया गया। इस पर भी उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स न्यू माठा ब्रदर्स गंगापुर सिटी का खुदरा उर्वरक प्राधिकरण तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया।

कृषि विभाग की यह कार्रवाई किसानों और कृषि व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों की अवहेलना करने वाले किसी भी विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र में अनुशासन और किसानों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

Pratahkal Newsroom

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