सवाई माधोपुर। जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) क्षेत्र के संरक्षण को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। जिला कलेक्टर महोदय, सवाई माधोपुर को प्रेषित एक शिकायत में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के CTH क्षेत्र के निकट 1000 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में स्थित RIICO औद्योगिक क्षेत्र RTR, रणथंभौर रोड़ पर एक औद्योगिक भूखंड पर अवैध रूप से होटल एवं रिसोर्ट का निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया है। यह निर्माण कार्य पूर्णतया राजस्थान राज्य सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, RIICO तथा वन विभाग के नियमों के विरुद्ध संचालित किया जा रहा है।

नियमों की अवहेलना और भू-माफिया की सक्रियता

शिकायतकर्ता के अनुसार, "RIICO औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि इन क्षेत्रों में होटल, रिसोर्ट एवं पर्यटन संबंधी वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति प्रतिबंधित है तथा राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा भी इस प्रकार के उपयोग‑परिवर्तन को नियमविरुद्ध माना जाता है।" इसके बावजूद कुछ भू‑माफिया द्वारा RIICO के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सांठ‑गांठ कर औद्योगिक उद्देश्य हेतु आवंटित भूखंड पर होटल‑रिसोर्ट निर्माण की गतिविधियाँ धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। यह कृत्य राजकीय नियमों की खुली उल्लंघन, वन विभाग के निर्देशों की अवहेलना एवं राज्य सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्यों की पोल खोलता है।

उच्च न्यायालय के आदेशों एवं पर्यावरण सुरक्षा पर संकट

रणथंभौर टाइगर रिजर्व के CTH क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हाल में मजबूत आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में नए वाणिज्यिक निर्माणों पर रोक, अवैध संरचनाओं पर तत्काल कार्रवाई एवं यथास्थिति बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में RIICO औद्योगिक क्षेत्र RTR में स्थित उक्त भूखंड पर होटल‑रिसोर्ट निर्माण WTiA नियमों के अंतर्गत भी गंभीर उल्लंघन एवं पर्यावरण एवं बाघ संरक्षण के लिए खतरा माना जा सकता है।

जिला प्रशासन से दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर से सादर अनुरोध किया गया है कि RIICO औद्योगिक क्षेत्र RTR, रणथंभौर रोड़ पर स्थित उक्त भूखंड पर होटल‑रिसोर्ट निर्माण की सख्त जाँच करवाकर निर्माण‑कार्य तत्काल रोका जाए। साथ ही, उक्त कार्य में संलिप्त भू‑माफिया एवं जिम्मेदार RIICO अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए तथा औद्योगिक भूमि के उद्देश्य के विपरीत उपयोग पर तत्काल रोक लगाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की व्यवस्था की जाए।

इस पूरे प्रकरण में किसी भी अनुचित लाभ या भ्रष्ट प्रक्रिया की जाँच हेतु विशेष प्रकोष्ठ द्वारा प्राधिकृत जाँच‑समिति गठित कर जाँच रिपोर्ट जनहित में सार्वजनिक करने की मांग की गई है। आशा व्यक्त की गई है कि प्रशासन इस गंभीर विषय को त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से संभालते हुए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के CTH क्षेत्र के पास स्थित औद्योगिक क्षेत्र में नियमों के अनुपालन की पुष्टि करवाकर पर्यावरण संरक्षण, वन विभाग के आदेशों एवं RIICO की छवि दोनों की रक्षा करेगा।

Pratahkal Bureau

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