वित्तीय वर्ष 2026-27 में सेवानिवृत्त होने जा रहे राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा परिपक्वता स्वत्व दावों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के दावों के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य बीमा एवं प्रावधीयी निधि विभाग सहायक निदेशक रामस्वरूप मीणा ने बताया कि इस प्रक्रिया में 01 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च 1967 के मध्य जन्म तिथि वाले राज्यकर्मी आच्छादित होंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तिथि तक राज्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आगामी महीनों में परिपक्व होने वाली राज्य बीमा पॉलिसी के लिए कर्मचारियों को अपनी अंतिम प्रीमियम कटौती सेवानिवृत्ति से ठीक दो माह पूर्व करवानी होगी। इसके बाद परिपक्वता स्वत्व दावा प्रपत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ कर्मचारी की स्वयं की एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर सेवानिवृत्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से ऑनलाइन सबमिट करना होगा।

सहायक निदेशक ने बताया कि ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के बाद दावा राशि के ससमय निस्तारण की प्रक्रिया पूरी कर संबंधित कार्मिक के बैंक खाते में राशि जमा करवाई जाएगी। इसके लिए परिपक्वता स्वत्व दावा प्रपत्र के साथ प्रमाण-पत्र ‘क’ (प्रथम भाग), परिशिष्ट ‘क’, मूल बीमा पॉलिसी, बीमा रिकार्ड बुक, पदस्थापन विवरण, आईएफएमएस अथवा पे-मैनेजर पर अद्यतन बैंक खाते की पासबुक या निरस्त चौक की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी और इसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

राज्य सरकार के चिकित्सा अधिकारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 अथवा 65 कर दी गई है, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि स्वतः ही तदनुसार परिवर्तित हो जाएगी। राज्य बीमा परिपक्वता दावों की यह प्रक्रिया सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

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