राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विशेष छूट योजना: 31 मार्च तक करें आवेदन
होटल, अस्पताल और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को बिना बकाया शुल्क सम्मति आवेदन का मौका, 31 मार्च 2026 तक प्रक्रिया शुल्क के साथ जमा होंगे फॉर्म।

सवाई माधोपुर, 20 मार्च। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण कानूनों के प्रभावी अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होटल एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए विशेष छूट योजना लागू की गई है। यह योजना उन इकाइयों के लिए राहत लेकर आई है, जो अब तक जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत आवश्यक स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त नहीं कर सकी हैं।
योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयाँ और समय सीमा
योजना के तहत होटल, रिसॉर्ट, अस्पताल, मैरिज गार्डन, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन, कॉल सेंटर, बीपीओ सहित सेवा क्षेत्र की सभी पात्र इकाइयाँ 31 मार्च 2026 तक सम्मति के लिए आवेदन कर सकती हैं। विशेष प्रावधान के अनुसार, ऐसी इकाइयों को पूर्व अवधि के लिए किसी प्रकार के बकाया शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, हालांकि नियमानुसार प्रक्रिया शुल्क जमा कर आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।
लंबित आवेदनों और फीस वापसी संबंधी नियम
यह योजना उन इकाइयों पर भी लागू होगी, जिनके आवेदन वर्तमान में मण्डल के पास लंबित हैं। वहीं, जिन प्रकरणों का निस्तारण पूर्व में किया जा चुका है, उनमें पिछली अवधि की फीस की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
क्षेत्रीय अधिकारी की अपील और सहभागिता
क्षेत्रीय अधिकारी बलजीत मीणा ने सभी पात्र इकाइयों से अपील की है कि "वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर पर्यावरणीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करें तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में अपनी सहभागिता निभाएं।" इस विशेष छूट योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा क्षेत्र की इकाइयों को विधिक ढांचे में लाना और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

Pratahkal Bureau
प्रातःकाल ब्यूरो, प्रातःकाल न्यूज़ की वह समर्पित संपादकीय टीम है, जो सटीक, सामयिक और निष्पक्ष समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ब्यूरो राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मामलों में सत्यापित रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और जिम्मेदार पत्रकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
