सवाई माधोपुर, 3 दिसंबर। मानसून वर्ष 2025 में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण खरीफ फसल संवत 2082 में भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लाभ के लिए अधिसूचना जारी कर डीएमआईएस पोर्टल पर खरीफ फसल खराबे का विकल्प उपलब्ध कराया है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किसान अपने प्रकरण दर्ज कराकर कृषि सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

तहसील सवाई माधोपुर के तहसीलदार नीरू सिंह ने बताया कि तहसील में अभावग्रस्त घोषित 104 गांवों और तहसील खण्डार के 2 गांवों के फसल खराबे के प्रकरणों को डीएमआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रभावित किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न करें और अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, नकल जमाबंदी और आधार से लिंक मोबाइल नंबर तुरंत संबंधित पटवारी को उपलब्ध कराएँ।

कृषि अधिनियम की धारा 5 से 10 के तहत यह प्रक्रिया प्रभावित गांवों में 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। तहसील प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबी से प्रभावित काश्तकारों के प्रकरणों को 4 दिसंबर, 2025 तक डीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे निर्धारित दस्तावेज समय पर जमा करें, ताकि वास्तविक प्रभावित किसानों को शीघ्र और पारदर्शी तरीके से राहत राशि का लाभ मिल सके। यह कदम किसानों को फसल नुकसान की भरपाई में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है और क्षेत्रीय कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Pratahkal Bureau

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