सवाई माधोपुर जिला कारागृह में मानवाधिकार दिवस पर बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक
सवाई माधोपुर जिला कारागृह में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सचिव समीक्षा गौतम ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में निःशुल्क विधिक सलाह, गिरफ्तारी के अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन, चिकित्सकीय सुविधा और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों की जानकारी दी गई।

सवाई माधोपुर, 10 दिसंबर। मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को जिला कारागृह सवाई माधोपुर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम सचिव समीक्षा गौतम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में सचिव समीक्षा गौतम ने मानवाधिकार दिवस के महत्व और इसके मूल उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देना, भेदभाव के हर रूप का विरोध करना, कमजोर और शोषित वर्गों की आवाज बनना और सभी नागरिकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी अन्य आधार पर किया गया भेदभाव मानवाधिकारों के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल है।
सचिव समीक्षा गौतम ने बंदियों से अपील की कि वे अपने व्यवहार में मानवाधिकारों का पालन करें और उनके संरक्षण के लिए सहयोग करें। उन्होंने बताया कि मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अन्याय, शोषण या अत्याचार का शिकार न हो।
कार्यक्रम के दौरान बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, न्यायालय के समक्ष पेश होने का अधिकार, सजा पूरी होने पर रिहाई का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन, भोजन, पेयजल, चिकित्सकीय देखभाल और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल थे। इस अवसर पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राधेश्याम योगी एवं अधिकार मित्र मगनलाल मीणा ने भी बंदियों को मानवाधिकारों के महत्व से अवगत कराया।
सचिव समीक्षा गौतम ने कार्यक्रम के उपरांत जिला कारागृह का निरीक्षण किया और उपाधीक्षक जिला कारागृह बिहारीलाल से बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं जैसे भोजन, पेयजल, चिकित्सकीय सेवाएं, कारागृह की साफ-सफाई, मरम्मत कार्य, निःशुल्क विधिक सलाह और अधिवक्ताओं की उपलब्धता की स्थिति का जायजा लिया।
इस पहल के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट रूप से गया कि मानवाधिकारों की जानकारी और उनका सम्मान हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। जिला कारागृह में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, बल्कि समाज में मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है।
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