राज्य सरकार ने 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने वाहनों के मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए विशेष एमनेस्टी योजना लागू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र यानी आरसी के नवीनीकरण को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत अब वाहन स्वामी बिना किसी भारी जुर्माने के अपने पुराने वाहनों की आरसी को रिन्यू करवा सकते हैं।

जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह ने इस नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि एमनेस्टी योजना का लाभ मुख्य रूप से 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने दोपहिया वाहन, बाइक, स्कूटर, मोपेड और ट्रैक्टर के स्वामियों को मिलेगा। योजना के तहत वाहन मालिक आगामी 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित एकमुश्त राशि जमा कर आरसी का नवीनीकरण करवा सकेंगे। इस प्रक्रिया से उन्हें विलंब शुल्क या पेनल्टी के भारी बोझ से विशेष राहत प्राप्त होगी।

जुर्माने की राशि में किए गए बदलाव को स्पष्ट करते हुए अधिकारी ने बताया कि सामान्य तौर पर दोपहिया वाहनों की आरसी के नवीनीकरण में विलंब होने की स्थिति में प्रति माह 300 रुपये की पेनल्टी देय होती है। समय के साथ यह जुर्माना काफी अधिक हो जाता है, जबकि अब एमनेस्टी योजना के तहत वाहन स्वामी केवल 1,000 रुपये की मामूली एकमुश्त राशि जमा कर अपनी आरसी का सफलतापूर्वक नवीनीकरण करा सकेंगे।

अंत में जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के सभी पात्र वाहन स्वामियों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। उन्होंने कहा है कि आमजन योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 के समाप्त होने से पूर्व ही अपने वाहन की आरसी का नवीनीकरण करा लें। समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करने से वाहन मालिक राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई इस विशेष राहत का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और भविष्य की किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से सुरक्षित रह सकते हैं।

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