नीट यूजी परीक्षा के लिए धारा 163 लागू, 5 केंद्रों पर सुरक्षा सख्त
जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों की 300 मीटर परिधि में ई-मित्र और फोटोकॉपी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-2026, नई दिल्ली द्वारा 3 मई को आयोजित होने वाली नीट (यूजी) परीक्षा-2026 को लेकर सवाई माधोपुर जिले में व्यापक प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 5 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं।
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट काना राम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि सभी परीक्षा केन्द्रों की 300 मीटर परिधि में ई-मित्र, फोटोकॉपी और सायबर कैफे की दुकाने पूर्णतः बंद रहेंगी। साथ ही परीक्षा केन्द्रों में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
आदेशानुसार परीक्षा केन्द्रों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जुलूस, सभाओं एवं सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध विवाह समारोह और शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से सार्वजनिक स्थान पर आग्नेयास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक सहित अन्य धारदार हथियार जैसे लाठी, फरसा आदि लेकर चलने या उनका प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
जारी निर्देशों के अनुसार आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विकलांग, अंधे, अपाहिज एवं अतिवृद्ध व्यक्तियों को लाठी के सहारे की अनुमति रहेगी। वहीं सिख समुदाय को धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट प्रदान की गई है। सरकारी ड्यूटी पर तैनात राजकीय अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस एवं सशस्त्र बलों के सदस्य, जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत हैं, इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
कलक्टर के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति, समुदाय या राजनैतिक पार्टी द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से वैध अनुमति प्राप्त किए बिना रैली, जुलूस, आमसभा या नुक्कड़ नाटक का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में लगे अधिकारियों की सरकारी गतिविधियों पर लागू नहीं होगा।
यह संपूर्ण प्रतिबंध 3 मई, 2026 को परीक्षा समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का यह कदम परीक्षा की निष्पक्षता, सुरक्षा और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Pratahkal Bureau
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