सवाई माधोपुर, 13 नवम्बर। जिले में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कानून ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। थाना सूरवाल पुलिस द्वारा वर्ष 2019 में दर्ज किए गए एक प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी नजलू पुत्र निजामुद्दीन निवासी दोबड़ा कलां को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला 6 अक्टूबर 2019 का है, जब थाना प्रभारी सूरवाल भरत सिंह ने गश्त के दौरान सेलू मोड़ के पास नजलू को संदिग्ध अवस्था में रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। इस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा संख्या 258/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। जांच पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी मनीष चौधरी ने साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। अदालत ने अभियोजन के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी नजलू को दोष सिद्ध पाया। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर गार्गी चौधरी ने 12 नवम्बर को फैसला सुनाते हुए उसे एक वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

यह फैसला न केवल कानून व्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि अवैध हथियार रखने या उपयोग करने वालों के प्रति पुलिस और न्यायालय दोनों ही स्तर पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही है। सवाई माधोपुर पुलिस ने भी चेतावनी दी है कि जिले में ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Pratahkal Bureau

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