मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना: 31 जुलाई तक करें आवेदन, विशेष योग्यजनों को मिलेगी नि:शुल्क स्कूटी
राजस्थान में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। यदि आप भी पात्र हैं तो 31 जुलाई तक एसएसओ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नि:शुल्क स्कूटी पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

सवाई माधोपुर, 13 जुलाई। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के लिए पात्र विशेष योग्यजनों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में विशेष योग्यजनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को नि:शुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक आवेदक आगामी 31 जुलाई, 2026 तक एसएसओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in पर जाकर SJMS-DSAP (CM Scooty Yojana) के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार गहलोत ने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य उन विशेष योग्यजनों को आत्मनिर्भर बनाना है, जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं। इस योजना का लाभ सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों और रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रदान किया जाएगा।
आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, आवेदक के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन नि:शक्तता का वैध यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) होना अनिवार्य है। योजना के नियमों के अनुसार, जो आवेदक पहले से दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन के साथ पीपीओ की प्रति संलग्न करनी होगी। वहीं, जो आवेदक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे स्वयं अथवा उनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो।
उप निदेशक ने स्पष्ट किया कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार की त्रुटि अथवा आक्षेप की स्थिति बनती है, तो संबंधित आवेदक को अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर उसे दुरुस्त करना आवश्यक होगा। योजना से संबंधित अन्य विस्तृत दिशा-निर्देश एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। विभाग ने सभी पात्र विशेष योग्यजनों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपना आवेदन सुनिश्चित करें, ताकि वे इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकें।

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