मोटरसाइकिल चोरी से जुड़े बीमा विवाद में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सवाई माधोपुर ने परिवादी शाहरुख खान के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को 65,185 रुपये की बीमा राशि, 5 मई 2023 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 10,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपये परिवाद व्यय अदा करने के आदेश दिए हैं। मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता दानिश खान ने पैरवी की।

परिवादी के अनुसार उसकी मोटरसाइकिल 2 जून 2022 को चोरी हो गई थी। उसने उसी दिन पुलिस को सूचना दी, जबकि बाद में एफआईआर दर्ज हुई। मोटरसाइकिल का बीमा विपक्षी बीमा कंपनी से था और उसकी बीमित राशि 65,185 रुपये थी। बीमा कंपनी ने पुलिस में सूचना देने में देरी सहित अन्य आधारों पर बीमा दावा निरस्त कर दिया था।

इसके बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सवाई माधोपुर में परिवाद प्रस्तुत किया। आयोग ने मामले में दोनों पक्षों के लिखित जवाब, शपथ-पत्र, पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर और अंतिम रिपोर्ट, वाहन के दस्तावेज तथा बीमा संबंधी रिकॉर्ड का परीक्षण किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आयोग ने माना कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर केवल एफआईआर दर्ज होने में देरी को आधार बनाकर उपभोक्ता के वैध बीमा दावे को खारिज करना उचित नहीं था।

आयोग ने 10 अगस्त 2026 को खुले आयोग में निर्णय सुनाते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया कि निर्णय की तारीख से दो माह के भीतर परिवादी को 65,185 रुपये की बीमा राशि, 5 मई 2023 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 10,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपये परिवाद व्यय का भुगतान किया जाए।

अधिवक्ता दानिश खान की प्रभावी पैरवी से परिवादी को राहत मिली। यह मामला उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है और दर्शाता है कि उपभोक्ता कानून का सहारा लेकर उपभोक्ता अपने अधिकारों की प्राप्ति के प्रति जागरूक रह सकते हैं।

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