सवाई माधोपुर। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को सुरक्षित और पक्षियों व आमजन के हित में बनाए रखने के लिए जिले में धातुनिर्मित मांझे (चाइनिज मांझा) की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण और परिवहन पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया।

जिला प्रशासन ने चेताया है कि धातु मिश्रण से निर्मित मांझा अत्यंत धारधार और विद्युत का सुचालक होने के कारण दोपहिया वाहन चालकों, पक्षियों तथा पतंगबाजी करने वाले व्यक्तियों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा, यह विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह के कारण सप्लाई बाधित कर सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट काना राम ने स्पष्ट किया कि अब जिले के राजस्व क्षेत्र में चाइनिज मांझा, आयरन पावडर या ग्लास पावडर मिश्रित सिंथेटिक/टॉक्सिक मांझे की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण और परिवहन पूर्णतया निषेध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रचलित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही आमजन को प्रातः 6 से 8 बजे और सायं 5 से 7 बजे के बीच पतंग उड़ाने से भी रोका गया है, ताकि पक्षियों को नुकसान से बचाया जा सके। यह आदेश 31 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पालन करते हुए सुरक्षित और जागरूक पतंगबाजी सुनिश्चित करें।

यह कदम न केवल आमजन और वाहन चालकों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है, बल्कि पक्षियों और विद्युत नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

Pratahkal Bureau

Pratahkal Bureau

प्रातःकाल ब्यूरो, प्रातःकाल न्यूज़ की वह समर्पित संपादकीय टीम है, जो सटीक, सामयिक और निष्पक्ष समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ब्यूरो राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मामलों में सत्यापित रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और जिम्मेदार पत्रकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

Next Story