विधिक सचिव समीक्षा गौतम ने विधिक सेवा सप्ताह के तहत मानटाउन में जागरूकता शिविर आयोजित किया
सवाई माधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम द्वारा विधिक सेवा सप्ताह के तहत मानटाउन विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नालसा योजनाओं, बाल विवाह, पोक्सो एक्ट, साइबर अपराध और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी देकर छात्रों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

सवाई माधोपुर। विधिक साक्षरता और न्याय तक समान पहुंच के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानटाउन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने किया।
सचिव समीक्षा गौतम ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि दिनांक 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक ‘विधिक सेवा सप्ताह’ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नालसा एवं रालसा द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विधिक अधिकारों के प्रति जनजागरूकता लाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने छात्रों एवं उपस्थित नागरिकों को साइबर अपराधों की रोकथाम, बाल विवाह के दुष्परिणाम, घरेलू हिंसा, जबरन श्रम, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाइन 15100, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता कानून, राष्ट्रीय लोक अदालत, पोश एक्ट, पोक्सो एक्ट, पर्यावरण संरक्षण तथा विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों से अवगत कराया।
समीक्षा गौतम ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सलाह और अदालती कार्यवाही में सहायता प्रदान करता है। संस्था नियमित रूप से लोक अदालतों का आयोजन कर विवादों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण को प्रोत्साहित करती है तथा कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों और न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देती है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण महिला, बच्चे, दिव्यांगजन, तस्करी या अत्याचार के शिकार व्यक्ति, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग, औद्योगिक श्रमिक, आपदा पीड़ित और वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम वाले व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है।
उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को नालसा टोल फ्री नंबर 15100 पर कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई और बताया कि पैनल अधिवक्ताओं, अधिकार मित्रों तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल से भी निःशुल्क परामर्श लिया जा सकता है।
इस अवसर पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सदस्य आयुष ताजी ने बाल विवाह के दुष्परिणामों और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोक्सो एक्ट 2012 और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान है। इस अवसर पर अधिकार मित्र मुकेश कुमार शर्मा, धनराज मीणा, रणवीर चौधरी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर जोशी सहित विद्यालय स्टाफ व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
विधिक जागरूकता शिविर ने छात्रों में कानून के प्रति समझ और अपने अधिकारों की जानकारी बढ़ाने का संदेश दिया, जिससे समाज में न्याय, समानता और विधिक सशक्तिकरण की भावना और मजबूत होगी।
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