वितरण स्थल और लाभार्थी गांव

ग्राम पंचायत कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के किसान भी उपस्थित रहे। यहाँ ग्राम पंचायत क्षेत्र के निम्नलिखित सभी सात गांवों की 735 फसल बीमा पॉलिसी वितरित की गई:

  • लाखनपुर
  • खोहरी
  • गोल
  • गोठड़ा
  • खेड़ा
  • रतनपुरा
  • डूंगरी

फसल खराबे की सूचना और बीमा प्रक्रिया

बोली तहसील समन्वयक चेतन कुमार पारीक ने किसानों को बीमा के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि:

"फसल की जिस किसान की फसल कट चुकी है और उसकी फसल खराब हो गई है वो किसान फसल खराबे के 72 घंटे के अंदर फसल खराबे की सूचना ऑनलाइन देने पर उसका सर्वे करवाकर फसल का बीमा किसान को दिया जाता है।"

खड़ी फसल के नुकसान का बीमा नहीं दिया जाता है अगर फसल कटने के 14 दिन के अंदर अंदर कोई नुकसान होता है तो वह निर्धारित प्रकिया करने पर बीमा का हकदार होता है।


सम्पन्न हुआ वितरण कार्यक्रम

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी किसानों को फसल बीमा की पॉलिसी वितरित कर दी गई है।

Pratahkal Bureau

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