जन विश्वास अधिनियम के बाद कोटा मंडल में RPF का बड़ा अभियान, 131 मामलों में ₹74,500 जुर्माना
जन विश्वास अधिनियम, 2026 लागू होने के बाद कोटा मंडल में आरपीएफ ने विशेष अभियान चलाकर 20 जून से 14 जुलाई तक 131 मामलों में ₹74,500 का अर्थदंड वसूला। जानिए किन उल्लंघनों पर हुई कार्रवाई।

जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) अधिनियम, 2026 लागू होने के बाद रेलवे नियमों के पालन को लेकर कोटा मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है। यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने और रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (आरपीएफ) श्री पवन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में कोटा मंडल आरपीएफ द्वारा विशेष जन-जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत 20 जून से 14 जुलाई 2026 तक कोटा मंडल में रेलवे नियमों के उल्लंघन से जुड़े 131 मामलों में कार्रवाई की गई। इन मामलों में कुल ₹74,500 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ जैन ने बताया कि जन विश्वास अधिनियम, 2026 के अंतर्गत रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में संशोधन किए गए हैं। संशोधित प्रावधानों के अनुसार कई अपराधों को आपराधिक मुकदमे की श्रेणी से हटाकर अर्थदंड आधारित व्यवस्था में शामिल किया गया है, जिससे त्वरित कार्रवाई के साथ रेलवे नियमों के पालन को बढ़ावा मिल रहा है।
अधिनियम के तहत बिना टिकट अथवा कपटपूर्ण यात्रा, अधिकृत दूरी से अधिक यात्रा, स्थानांतरित टिकट पर यात्रा, बिना लाइसेंस फेरी या भीख मांगना, नशे की हालत में उपद्रव करना, रेल कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना, रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, आरक्षित कोच में अनुचित प्रवेश, महिला आरक्षित डिब्बे में पुरुषों का प्रवेश, रेलवे के यातायात निर्देशों की अवहेलना, खतरनाक अथवा आपत्तिजनक सामान ले जाना, सूचना-पट्टों को क्षति पहुंचाना तथा ट्रेनों में धूम्रपान जैसे विभिन्न उल्लंघनों पर निर्धारित अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। गंभीर अथवा बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों में न्यायालयीन कार्रवाई एवं कारावास का भी प्रावधान है।
विशेष अभियान के दौरान भरतपुर पोस्ट ने सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए 24 मामलों में ₹13,500 का अर्थदंड अधिरोपित किया। वहीं कोटा पोस्ट ने 18 मामलों में ₹10,500, रामगंज मंडी एवं बाज़ पोस्ट ने क्रमशः 16 एवं 13 मामलों में ₹8,000-₹8,000, भवानी मंडी ने 13 मामलों में ₹6,500, गंगापुर सिटी ने 10 मामलों में ₹5,000, शामगढ़ ने 9 मामलों में ₹6,000, न्यू कोटा एवं सवाई माधोपुर ने 7-7 मामलों में ₹3,500-₹3,500, बयाना ने 4 मामलों में ₹5,000, हिण्डौन एवं गंगापुर टाउन ने 4-4 मामलों में ₹2,000-₹2,000 तथा जवाहर लाल क्रॉसिंग एवं लाखेरी ने 1-1 मामले में ₹500-₹500 का अर्थदंड अधिरोपित किया।
रेलवे प्रशासन के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि यात्रियों और आमजन को रेलवे नियमों तथा जन विश्वास अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक कर जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को बढ़ावा देना भी है। यह अभियान आगामी दिनों में भी निरंतर जारी रहेगा।
अभियान के दौरान 20 जून से 14 जुलाई 2026 तक कुल 131 मामलों में कार्रवाई करते हुए ₹74,500 का अर्थदंड वसूला गया। इसमें भरतपुर पोस्ट ने सर्वाधिक 24 मामलों में ₹13,500 अर्थदंड अधिरोपित किया।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें, रेलवे नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित, स्वच्छ एवं अनुशासित रेल यात्रा सुनिश्चित करने में रेलवे का सहयोग करें।

