करौली: ग्राम घुड़ला में पम्प हाउस हेतु भूमि आवंटित, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश
जिला कलक्टर काना राम ने पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए बामनवास के घुड़ला गांव में 0.10 हेक्टेयर भूमि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपी।

करौली जिले के बामनवास उपखण्ड स्थित ग्राम घुड़ला में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पम्प हाउस निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के बाद आवंटित स्थल का सांकेतिक दृश्य।
जिले में पेयजल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए जिला कलक्टर काना राम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्राम घुड़ला में पम्प हाउस निर्माण हेतु भूमि आवंटित की है।
सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड करौली मुख्यालय की मांग, तहसीलदार बामनवास के प्रस्ताव एवं उपखण्ड अधिकारी बामनवास की अभिशंषा पर यह कार्रवाई की गई। जिला कलक्टर काना राम ने ग्राम घुड़ला की 0.10 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तित करते हुए राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत पम्प हाउस निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित करने के आदेश जारी किए।
इस निर्णय के साथ क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर ठोस पहल मानी जा रही है। पम्प हाउस निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था को गति मिलने की संभावना है, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

Pratahkal Bureau
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