करौली में पीड़ित प्रतिकर के 5 प्रकरण स्वीकार, 21.80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत
करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 8 प्रकरणों पर विचार कर 5 मामलों में 21.80 लाख रुपये का प्रतिकर स्वीकृत किया गया। निःशुल्क विधिक सहायता और पैनल अधिवक्ताओं के भुगतान पर भी निर्णय हुआ।

करौली में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 21.80 लाख रुपये के मुआवजा आवंटन और निःशुल्क विधिक सहायता के आवेदनों को स्वीकृति दी गई।
करौली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ितों को 21 लाख 80 हजार रुपये का प्रतिकर स्वीकृत किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रतिकर के 8 प्रकरण विचारार्थ रखे गए, जिनमें से 5 को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता के आवेदनों और लंबित मामलों पर भी निर्णय लिया गया।
करौली, 15 अक्टूबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के तत्वावधान में गुरुवार को लंबित प्रार्थना पत्रों और विधिक सहायता के आवेदनों के निस्तारण के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने की।
बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत प्रतिकर के कुल 8 प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। समिति के सभी सदस्यों ने इन प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया, जिसके बाद 5 प्रकरण स्वीकार करते हुए पीड़ितों के लिए कुल 21,80,000 रुपये का प्रतिकर स्वीकृत किया गया।
बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रस्तुत 8 प्रार्थना पत्र भी विचारार्थ रखे गए। समिति ने इन आवेदनों को स्वीकार करते हुए संबंधित आवेदकों के लिए पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने की कार्यवाही की। इसके अतिरिक्त, पूर्व में निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता नियुक्त किए गए 4 ऐसे प्रकरण भी विचारार्थ प्रस्तुत किए गए, जिनका निस्तारण हो चुका है। समिति ने इन मामलों में पैनल अधिवक्ताओं को द्वितीय किश्त का भुगतान करने का अनुमोदन किया।
इस दौरान जिले के लिए गठित अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में अश्विनी कुमार यादव, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय करौली; प्रताप सिंह मीना, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली; श्वेता भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली; अक्षय गोदारा, जिला कलक्टर करौली; किशोर सिंह, वृत्ताधिकारी, वृत्त करौली; तथा रीतेश सारस्वत, राजकीय अधिवक्ता करौली उपस्थित रहे। इस प्रकार बैठक में पीड़ित प्रतिकर, निःशुल्क विधिक सहायता और विचाराधीन मामलों की समीक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकरणों पर कार्यवाही की गई।

Madan Mohan Garg(Gangapur City)
नाम: मदन मोहन गर्ग
वर्तमान पद: ब्यूरो चीफ (दैनिक प्रातःकाल, गंगापुर सिटी)
कार्यक्षेत्र: गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र सहित सवाई माधोपुर और करौली जिला
बीट: प्रशासनिक समाचार, सामाजिक कार्यक्रम, जनसमस्याएं एवं सभी क्षेत्र
परिचय
मदन मोहन गर्ग राजस्थान के गंगापुर सिटी क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वर्तमान में वह 'दैनिक प्रातःकाल' में गंगापुर सिटी के ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र गंगापुर सिटी विधानसभा सहित सवाई माधोपुर और करौली जिला है। वह स्थानीय जनसमस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों, सरकारी योजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों सहित सभी क्षेत्रों की खबरों को नियमित रूप से कवर करते हैं।
पत्रकारिता का अनुभव
मदन मोहन गर्ग को क्षेत्रीय पत्रकारिता का लंबा अनुभव है। वह साल 2015 से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र में समाचार संकलन व ब्यूरो संचालन का कार्य संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक योग्यता (Education)
वह उच्च शिक्षित हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है:
- बी.ए. (B.A.) और बी.एड. (B.Ed.)
- एम.ए. (M.A.) और एम.एड. (M.Ed. - मास्टर ऑफ एजुकेशन)
