कृषकों को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने के मामले में अनुज्ञापत्र अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार लखपत लाल मीना ने मैसर्स श्रीराम एग्रो ट्रेडर्स मित्रपुरा के खिलाफ कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता सामने आने पर फर्म का खुदरा उर्वरक अनुज्ञापत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया गया है।

अनुज्ञापत्र अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार लखपत लाल मीना ने फर्म मालिक को निलम्बन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के उर्वरक का क्रय-विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही फर्म को 7 दिवस के भीतर स्पष्टिकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर मैसर्स श्रीराम एग्रो ट्रेडर्स मित्रपुरा का खुदरा उर्वरक अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से उर्वरक विक्रय में निर्धारित मूल्य का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में स्पष्ट संदेश गया है।

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