सवाई माधोपुर में स्वरोजगार का सुनहरा अवसर: अब सपनों को मिलेगी उड़ान, रियायती ऋण के लिए इस दिन जुटेंगे युवा
सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा रियायती ऋण। परियोजना प्रबन्धक मनोज कुमार गहलोत ने बताया कि 28 से 30 जनवरी तक जिला परिषद सभागार में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। जानिए जरूरी दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया ताकि आप भी उठा सकें इस सरकारी योजना का लाभ।

सवाई माधोपुर। जिला मुख्यालय के गलियारों में स्वरोजगार की एक नई अलख जागने वाली है, जहाँ समाज के वंचित और जरूरतमंद तबके के युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित यह पहल उन संघर्षशील हाथों को मजबूती प्रदान करने जा रही है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने हुनर को व्यवसाय में नहीं बदल पा रहे थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का यह मार्ग अब सीधा साक्षात्कार की मेज तक पहुँच गया है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन की कमान संभालते हुए परियोजना प्रबन्धक मनोज कुमार गहलोत ने बताया कि जिले के पात्र आशार्थियों के भविष्य का निर्धारण अब जिला परिषद सभागार में होने वाली संवीक्षा समिति की बैठकों में किया जाएगा। यह केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि जिले के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार, आगामी 28 जनवरी को अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा, जबकि 29 जनवरी का दिन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं, 30 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी और दिव्यांगजन वर्ग के आवेदक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी योग्यता और व्यावसायिक योजनाओं का प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष करेंगे।
प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। मनोज कुमार गहलोत ने जोर देकर कहा है कि प्रत्येक आवेदक को एक व्यवस्थित फाइल तैयार कर साथ लानी होगी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति के साथ-साथ आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जाति एवं आय प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। विशेषकर दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपना प्रमाण पत्र और वाहन ऋण के इच्छुक अभ्यर्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य है। साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों का सत्यापन मौके पर ही किया जाएगा, ताकि बिना किसी विलंब के पात्र व्यक्तियों को ऋण की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
यह पहल सवाई माधोपुर के उन वर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो अक्सर मुख्यधारा के बैंकिंग ऋणों की जटिलताओं में उलझकर रह जाते हैं। रियायती दरों पर मिलने वाला यह वित्तीय सहयोग न केवल जिले में नए सूक्ष्म उद्योगों और व्यवसायों की आधारशिला रखेगा, बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी धरातल पर चरितार्थ करेगा। जिला परिषद सभागार में होने वाले ये साक्षात्कार जिले के सैकड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं।

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