गंगापुर सिटी में निजी विद्यालयों को फायर एनओसी (NOC) लेने के लिए नगर परिषद की ओर से जारी किए जा रहे नोटिसों को लेकर विवाद गहरा गया है। स्कूल शिक्षा परिवार, गंगापुर सिटी ने शुक्रवार को इन नोटिसों पर आपत्ति जताते हुए उपजिला कलेक्टर एवं नगर परिषद आयुक्त बृजेन्द्र मीना को ज्ञापन सौंपकर राहत की मांग की।

जिला अध्यक्ष अनुज शर्मा एवं ब्लॉक अध्यक्ष नीटू सिंह धाभाई के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि नगर परिषद द्वारा निजी विद्यालयों को फायर एनओसी लेने के संबंध में नोटिस भेजे जा रहे हैं। विद्यालय संचालकों का कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केवल 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले विद्यालय भवनों के लिए ही अग्नि सुरक्षा की फायर एनओसी अनिवार्य है, जबकि इससे कम ऊंचाई वाले भवनों पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होती।

ज्ञापन में आयुक्त से मांग की गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करते हुए 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले विद्यालयों को फायर एनओसी की अनिवार्यता से राहत प्रदान की जाए। साथ ही इस संबंध में नगर परिषद द्वारा जारी किए गए नोटिसों पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया गया।

विद्यालय संचालकों ने अपने पक्ष के समर्थन में ज्ञापन के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की। इस दौरान स्कूल शिक्षा परिवार के पदाधिकारी एवं कई निजी विद्यालय संचालक मौजूद रहे। यह मामला अब नगर परिषद स्तर पर प्रशासनिक निर्णय की प्रतीक्षा में है, जहां विद्यालय संचालकों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की मांग दोहराई है।

Pratahkal Bureau

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