गंगापुर सिटी में औषधि नियमों के उल्लंघन पर औषधि विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए दो मेडिकल स्टोर्स के खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिए हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिससे क्षेत्र में संचालित औषधि प्रतिष्ठानों के लिए स्पष्ट संदेश गया है कि नियमों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश जाटव ने बताया कि गंगापुर सिटी स्थित दो मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं सामने आई थीं। इसके बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के तहत मैसर्स सतीश मेडिकल्स, गंगापुर सिटी का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 22 जून से 24 जून, 2026 तक तीन दिवस के लिए निलम्बित किया गया है। वहीं मैसर्स मोहन मेडिकल्स, गंगापुर सिटी का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 22 जून से 26 जून, 2026 तक पांच दिवस के लिए निलम्बित किया गया है।

औषधि विभाग की यह कार्रवाई औषधि व्यवसाय में निर्धारित नियमों और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

Pratahkal Bureau

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