गंगापुर सिटी में विधिक जागरूकता शिविर, छात्राओं को POCSO, NDPS कानून और नशामुक्ति का दिया संदेश
गंगापुर सिटी में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में छात्राओं को POCSO, NDPS Act, नशामुक्ति, कानूनी सहायता और हेल्पलाइन सेवाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

तस्वीर में दिख रही एक कक्षा में मेज के पीछे बैठे वक्ता सामने फर्श पर बैठी छात्राओं को कानूनी अधिकारों व जागरूकता संबंधी विषयों की जानकारी दे रहे हैं।
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा अध्यक्ष एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार एक्शन प्लान के तहत 21 जुलाई 2026 को गंगापुर सिटी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोक्सो अधिनियम 2012, हिट एंड रन योजना तथा Transforming Tuesday के अवसर पर “Say No To Drugs, Say Yes To Your Dreams” और “Drugs Are Not Cool: Protect Your Mind, Body And Future” विषय पर नशे के दुष्परिणामों, रोकथाम एवं कानूनी सहायता से संबंधित विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन एडीजे संख्या 2, गंगापुर सिटी द्वारा किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीजे साहब ने छात्राओं को नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार और समाज में भी नशामुक्ति का संदेश फैलाने का आह्वान किया।
उन्होंने निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) हेल्पलाइन 15100 एवं 9928900900 पर संपर्क करने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि नशे की चपेट में आए बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
शिविर के दौरान छात्राओं को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 की विस्तृत जानकारी भी दी गई। बताया गया कि यह कानून अवैध रूप से नशीले पदार्थों का उत्पादन, क्रय-विक्रय, परिवहन, भंडारण, आपूर्ति अथवा सेवन करने वालों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान करता है। विशेष रूप से बच्चों को बहलाकर, धमकाकर अथवा मजबूर करके नशे से जुड़े अपराधों में शामिल करना गंभीर एवं दंडनीय अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को देना प्रत्येक नागरिक का दायित्व बताया गया।
इस अवसर पर छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 सहित अन्य आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी प्रदान की गई, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे समय रहते सहायता प्राप्त कर सकें।
कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता श्री नीरज खंडेलवाल ने Transforming Tuesday के अवसर पर नशे के दुष्परिणामों, उसकी रोकथाम एवं कानूनी सहायता, बाल विवाह रोकथाम तथा मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने कहा कि NDPS अधिनियम एक कठोर कानून है, जो अवैध रूप से नशीले पदार्थ बेचने, खरीदने, रखने, सप्लाई करने या सेवन करने वालों को दंडित करता है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि बच्चों को धमकाकर, बहलाकर या मजबूर करके नशे के अपराध में शामिल करना गंभीर अपराध है और ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए।
शिविर में प्रधानाचार्य श्री संजय अग्रवाल, विद्यालय के अध्यापकगण, कर्मचारीगण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को विधिक अधिकारों, नशामुक्ति, बाल संरक्षण तथा विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।

Pratahkal Bureau
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