सवाई माधोपुर में ईंट भट्टों की फायरिंग अवधि तय, 1 जनवरी से 30 जून तक ही संचालन की अनुमति
सवाई माधोपुर जिले में ईंट भट्टों की फायरिंग अवधि को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। एनजीटी के निर्देशों के तहत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जिले के सभी वैध ईंट भट्टों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 30 जून तक ही फायरिंग की अनुमति दी है, नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

सवाई माधोपुर। पर्यावरण संरक्षण और वायु गुणवत्ता संतुलन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन में सवाई माधोपुर जिले में ईंट भट्टों के संचालन को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी आदेशों के तहत जिले के सभी वैध ईंट भट्टों पर फायरिंग गतिविधियां अब प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 30 जून तक ही संचालित की जा सकेंगी।
एनजीटी के निर्देशों के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं उससे सटे इलाकों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में ईंट भट्टों की फायरिंग अवधि पहले ही सीमित कर दी गई थी। इसी क्रम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने 13 नवम्बर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर फायरिंग अवधि निर्धारित करने का अधिकार संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंपा था।
इसी अधिकार के तहत शुक्रवार को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में क्षेत्रीय अधिकारी बलजीत मीणा की अध्यक्षता में ईंट भट्टा संचालकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले की पर्यावरणीय स्थिति, प्रदूषण नियंत्रण के मानक और भट्टा संचालकों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी पहलुओं पर मंथन के बाद क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा 19 दिसम्बर को कार्यालय आदेश जारी कर फायरिंग अवधि को अंतिम रूप दिया गया।
आदेश के अनुसार केवल वही ईंट भट्टे फायरिंग की अनुमति के पात्र होंगे, जिन्होंने राज्य मण्डल से आवश्यक सम्मति प्राप्त कर रखी है और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सभी शर्तों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। मण्डल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना अनुमति या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में ईंट भट्टों को बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाएगी या दोनों कार्यवाहियां एक साथ की जा सकती हैं।
इसके साथ ही आदेशों की अवहेलना करने वाले भट्टा संचालकों के खिलाफ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय जिले में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसका सीधा असर न केवल उद्योग संचालन बल्कि आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी पड़ेगा।
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Pratahkal Bureau
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