जिले में बढ़ती गर्मी एवं तेज हवाओं के मद्देनज़र अग्निकांड की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जिला कलक्टर काना राम ने स्पष्ट किया कि आगजनी की घटनाओं से घर, खेत-खलिहान, पेड़-पौधों एवं जान-माल को भारी नुकसान होता है, जिसे सतर्कता और सावधानी बरतकर रोका जा सकता है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में किसानों से पराली तथा बगीचों में सूखे पत्ते नहीं जलाने की अपील की गई है। आमजन को सतर्क रहने के निर्देश देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है। रसोईघर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने, बिजली वायरिंग की समय-समय पर मरम्मत कराने तथा मवेशियों के पास पानी की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ढीले विद्युत तारों की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को देने के लिए कहा गया है।

एडवाइजरी में आगजनी से बचाव के लिए माचिस, बीड़ी-सिगरेट एवं ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग में सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। चूल्हा या गैस उपकरणों को बिना निगरानी के नहीं छोड़ने और आपात स्थिति में लिफ्ट का उपयोग नहीं करने की सलाह भी दी गई है।

आपात स्थिति में तुरंत सूचना देने के लिए फायर ब्रिगेड टोल फ्री नंबर 1077 तथा कंट्रोल रूम के नंबर 07462-220515, 07462-220601, 07462-220602 जारी किए गए हैं। जिला कलक्टर ने संबंधित विभागों को सभी अग्निशमन संसाधनों, हाइड्रेंट एवं जल स्रोतों को पूर्ण रूप से क्रियाशील रखने तथा अग्निशमन वाहनों को 24 घंटे तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन की यह एडवाइजरी बढ़ती गर्मी के बीच संभावित अग्निकांडों पर प्रभावी नियंत्रण और जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Pratahkal Bureau

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