तीन माह से फरार साइबर ठगी का आरोपी अभिषेक महावर उर्फ ईशु जयपुर से गिरफ्तार, 1930 पर दर्ज थीं शिकायतें
सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना पुलिस ने साइबर ठगी मामले में तीन माह से फरार आरोपी अभिषेक महावर उर्फ ईशु को जयपुर से गिरफ्तार किया। मामले में 1930 पोर्टल पर दो शिकायतें दर्ज हैं।

सवाई माधोपुर जिले के मानटाउन थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में तीन माह से अधिक समय से फरार चल रहे वांछित आरोपी अभिषेक महावर उर्फ ईशु को जयपुर से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दिनांक 15.07.2026 को ज्येष्ठा मैत्रेयी पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर श्री विजय सिंह एवं श्री राजेन्द्र मीना, पुलिस उपाधीक्षक शहर सवाई माधोपुर के सुपरविजन में श्री सुनील कुमार गुप्ता, पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी, थाना मानटाउन ने अपनी टीम के साथ की।
पुलिस के अनुसार प्रकरण संख्या 125/2026 में धारा 319(2), 318(4), 61(2)(Box) बीएनएस एवं 66 डी आईटी एक्ट के तहत वांछित आरोपी अभिषेक महावर उर्फ ईशु पुत्र श्री रुपचंद महावर, जाति कोली, उम्र 25 वर्ष, निवासी आदर्श नगर बी, थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी तीन माह से अधिक समय से फरार चल रहा था।
जांच में सामने आया कि आरोपी अभिषेक महावर उर्फ ईशु ने पवन महावर पुत्र श्री हरिशंकर, उम्र 22 वर्ष, जाति महावर, निवासी आदर्श नगर बी, थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर के बैंक खाते का उपयोग किया था। इसके बदले वह कमीशन अथवा धनराशि देता था। उक्त बैंक खाते का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त राशि के संग्रहण एवं हस्तांतरण के लिए किया गया तथा आरोपी ने साइबर ठगी से अर्जित धन के लेन-देन में सहयोग किया। पुलिस के अनुसार इस बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर अपराधियों द्वारा साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन के लिए किया जा रहा था।
पुलिस ने बताया कि अभिषेक महावर उर्फ ईशु और उसके सहयोगियों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निशाना बनाया जाता था। आरोपी डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पुलिस, सीबीआई एवं ईडी अधिकारी बनकर, सर्विस चार्ज, जीएसटी चार्ज, लोन कवर, मनी हेल्प तथा अन्य झूठे बहानों के माध्यम से लोगों को डराकर अथवा प्रलोभन देकर उनके खातों से ऑनलाइन धनराशि विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कराते थे और आमजन से धोखाधड़ी कर राशि उक्त खाते में जमा करवाई जाती थी।
पुलिस के अनुसार इस मामले से संबंधित साइबर पोर्टल 1930 पर दो शिकायतें भी दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी अभिषेक महावर उर्फ ईशु पुत्र श्री रुपचंद महावर, जाति कोली, उम्र 25 वर्ष, निवासी आदर्श नगर बी, थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर से मामले में आगे की जांच एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई में थाना मानटाउन के थानाधिकारी श्री सुनील कुमार गुप्ता, डीएसटी टीम के एएसआई श्री संजय कुमार, हैड कांस्टेबल 1293 श्री बुध्दीप्रकाश, जिनकी विशेष भूमिका रही, कांस्टेबल श्री कृष्ण कुमार (984) डीएसटी टीम, श्री रामजीलाल (1131) डीएसटी टीम, श्री अनिल कुमार (1446) डीएसटी टीम, श्री लोकेश कुमार (1569) डीएसटी टीम तथा थाना मानटाउन के कांस्टेबल श्री हरिसिंह (1133) शामिल रहे। आरोपी की गिरफ्तारी साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क की जांच में महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है।

Harak Chand Jain, Sawai Maadhopur
नाम: हरक चंद जैन
वर्तमान पद: रिपोर्टर
कार्यक्षेत्र: सवाई माधोपुर (राजस्थान)
बीट (मुख्य विषय): जनहित के मुद्दे और स्थानीय समाचार (सवाई माधोपुर)
परिचय
हरक चंद जैन राजस्थान के सवाई माधोपुर क्षेत्र के एक अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं। वह मुख्य रूप से सवाई माधोपुर जिले के स्थानीय समाचारों और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।
पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)
हरक चंद जैन को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में 45 वर्षों का लंबा और व्यापक अनुभव है। अपने इस दीर्घकालिक करियर के दौरान वह कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं:
- दैनिक प्रातःकाल: पिछले 6 वर्षों से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' के साथ जुड़कर कार्यरत हैं।
- अन्य समाचार पत्र: इसके पूर्व उन्होंने धर्म दिवाकर, देश की धरती, जननायक, नवज्योति, नवभारत टाइम्स और महका भारत जैसे विभिन्न समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की है।
