सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित कोरोना सहायता योजना (कोरोना पेंशन व कोरोना पालनहार) के लाभार्थियों के लिए सत्र 2026-27 के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत प्रतिवर्ष वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार गहलोत ने बताया कि सत्र 2026-27 के वार्षिक सत्यापन के लिए पोर्टल पर ऑप्शन शुरू हो चुका है। जिले के सभी कोरोना सहायता योजना के लाभार्थी कोरोना पेंशन का वार्षिक सत्यापन अपने नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से या संबंधित पंचायत समिति के समाज कल्याण विभाग अथवा जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग में करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि कोरोना पालनहार योजना का सत्यापन भी नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से करवाया जा सकता है। कोरोना पेंशन का सत्यापन करवाने के लिए जनआधार कार्ड आवश्यक होगा, जबकि कोरोना पालनहार योजना के सत्यापन के लिए जनआधार कार्ड, बच्चों के आधार कार्ड और बच्चों के अध्ययनरत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

उप निदेशक मनोज कुमार गहलोत ने जिले के सभी कोरोना सहायता योजना के लाभार्थियों से अपील की है कि वे योजना के तहत वार्षिक सत्यापन समय पर करवाना सुनिश्चित करें। वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में योजना के तहत मिलने वाला भुगतान रुक जाएगा।

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