सलूंबर में खाद्य सुरक्षा नियम तोड़ने वालों पर एडीएम न्यायालय की बड़ी कार्रवाई, 12 मामलों में 3 लाख रुपये का जुर्माना
सलूंबर में एडीएम न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-26 के उल्लंघन के 12 मामलों में 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर सख्त संदेश दिया।

तस्वीर में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी खाद्य सामग्री का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
सलूंबर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-26 के उल्लंघन के मामलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने वर्ष 2026 के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए खाद्य सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों पर सख्त कार्रवाई की है। आमजन को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से न्यायालय ने विभिन्न प्रकरणों की नियमित सुनवाई के बाद कुल 12 मामलों में 3,00,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना अधिरोपित किया।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवसाय का संचालन नहीं करने वाले संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। सभी मामलों में धारा-26 के उल्लंघन को आधार मानते हुए आर्थिक दंड लगाया गया।
न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार प्रकरण संख्या 01/2026 (जीसीएमएस 2026/06) में 09 फरवरी 2026 को 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रकरण संख्या 02/2026 (जीसीएमएस 2026/07) में 09 फरवरी 2026 को 20,000 रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया। प्रकरण संख्या 03/2026 (जीसीएमएस 2026/08) में 27 फरवरी 2026 को 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि प्रकरण संख्या 04/2026 (जीसीएमएस 2025/09) में 27 फरवरी 2026 को 30,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया।
इसी क्रम में प्रकरण संख्या 05/2026 (जीसीएमएस 2026/14) में 27 मार्च 2026 को 30,000 रुपये, प्रकरण संख्या 06/2026 (जीसीएमएस 2025/20) में 29 अप्रैल 2026 को 25,000 रुपये, प्रकरण संख्या 07/2026 (जीसीएमएस 2026/21) में 24 अप्रैल 2026 को 30,000 रुपये तथा प्रकरण संख्या 08/2026 (जीसीएमएस 2026/22) में 24 अप्रैल 2026 को 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा प्रकरण संख्या 10/2026 (जीसीएमएस 2026/24) में 09 जून 2026 को 20,000 रुपये, प्रकरण संख्या 11/2026 (जीसीएमएस 2026/25) में 09 जून 2026 को 30,000 रुपये, प्रकरण संख्या 12/2026 (जीसीएमएस 2026/26) में 09 जून 2026 को 40,000 रुपये तथा प्रकरण संख्या 25/2025 (जीसीएमएस 2025/34) में 09 फरवरी 2026 को 20,000 रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया।
इस प्रकार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कुल 12 प्रकरणों में 3 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन का स्पष्ट संदेश दिया है।
जिला प्रशासन ने कहा है कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त और प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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