सलूम्बर नगर परिषद चुनाव: 11 सितंबर को मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश
मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में सवैतनिक अवकाश का दिया निर्देश।

सलूम्बर नगर परिषद क्षेत्र में 11 सितम्बर 2026, शुक्रवार को होने वाले नगरीय निकाय आम चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान को देखते हुए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम की घोषणा के तहत सलूम्बर जिले की नगर परिषद सलूम्बर में द्वितीय चरण का मतदान 11 सितम्बर 2026, शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। वरिष्ठ उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.12 (6) साप्र/2/2023-02303 दिनांक 27.08.2026 एवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.16 (1) वि.मा./2024, जयपुर दिनांक 27.08.2026 के अनुसरण में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
यह अवकाश नगर परिषद सलूम्बर क्षेत्र के समस्त सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मतदान के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराना है।
जिला कलक्टर मुहम्मद जुनैद ने बताया कि उक्त अवकाश आदेश संबंधित नगर परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस के साथ-साथ किसी निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न होने पर पुनर्मतदान के दिन भी लागू होगा।
इसी क्रम में श्रीमान् श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ.14 (3) (1) चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट-2/00175/2775, दिनांक 02.09.2026 एवं जिला कलक्टर, सलूम्बर के संबंधित आदेशों के तहत औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को मतदान दिवस पर अपने संस्थानों में कार्यरत कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के प्रावधानों के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य संस्थान में नियोजित प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदान के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। इसके तहत संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों, जिनमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस पर किसी पात्र कर्मचारी अथवा कामगार को अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान नहीं करने वाले नियोजक के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
जिला प्रशासन ने नगर परिषद सलूम्बर क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 11 सितम्बर 2026, शुक्रवार को मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश और कामगारों के लिए सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है।

Kalpita Bhavsar (Salumber)
कलपिता भवसार (सालुम्बर) प्रात:काल न्यूज़ की प्रतिष्ठित रिपोर्टर हैं, जिनका पत्रकारिता में अनुभव और निपुणता उन्हें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खबरों की सटीक और निष्पक्ष कवरेज प्रदान करने में सक्षम बनाती है। सालुम्बर से होने के नाते, वे स्थानीय मुद्दों, सामाजिक घटनाओं और जनसामान्य की आवाज़ को प्रभावी ढंग से पाठकों तक पहुंचाने का काम करती हैं। उनका लेखन तथ्यात्मक, स्पष्ट और प्रभावशाली है, जो पाठकों को खबरों के मूल अर्थ तक सीधे जोड़ता है।
